Friday, March 29, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
03
Krishan
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराष्ट्रीयनया नियम : नहीं रखने होंगे गाड़ी के कागजात, डीएल बनवाना भी...

नया नियम : नहीं रखने होंगे गाड़ी के कागजात, डीएल बनवाना भी आसान

एफएनएन, नई दिल्ली:  गाड़ी से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को हमेशा साथ में रखने वाले नियम में आज से बदलाव हो गया है। सरकार ने डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और ड्राइवरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन किए हैं। एक अक्टूबर 2020 यानी आज से गाड़ी की आरसी जैसे दस्तावेजों की मूल कॉपी को साथ में रखने की जरूरी नहीं होगी।  लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब आनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। आधार कार्ड के माध्यम से आप आनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का रिन्युअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस ले सकते हैं। वहीं आप अपने सभी डाक्यूमेंट्स सरकारी वेब पोर्टल पर ही संभाल कर रख सकेंगे।

साथ नहीं रखने होंगे गाड़ी के कागजात

नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डाक्यूमेंट्स अपने साथ रखने नहीं पड़ेंगे। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कापी भी दिखा सकते हैं।

सरकारी पोर्टल पर रख सकेंगे डाक्युमेंट्स

वहीं अब आपके वाहन से जुड़े जरूरी कागजात सरकारी पोर्टल पर सेफ रख सकेंगे और डाक्यूमेंट्स की डिजिटल कापी दिखाकर अपना काम निकाल सकेंगे। इन नए नियम के बाद अब गाड़ी के कागजात साथ रखने नहीं पड़ेंगे। सरकार ने कहा कि एक इन्फोर्मेशन टेक्नोलाजी पोर्टल के माध्यम से एक 1 अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम डाक्युमेंट्स को मेंटेन रखा जाएगा।

 

ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें शुरूआत

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge

Most Popular

Recent Comments