एफएनएन, दिल्ली : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम इसलिए 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि कि किन लोगों के घर राशन पहुंच रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके।