भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर समस्या हल करेंगे
एफएनएन, नई दिल्ली। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों में रहने वालो के लिए यह राहत भरी खबर है। फिलहाल इन झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय इस साल अगस्त माह में ही इन सभी झुग्गी बस्तियों को हटाने का साफ फरमान जारी कर चुका है।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि फिलहाल दिल्ली में रेलवे लाइनों के किनारे आबाद गरीब-बेघरों की 48 हजार झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रेलवे, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर इस समस्या का सर्वमान्य समाधान निकालेंगे। किसी फैसले पर पहुंचने तक फिलहाल झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।
बताते चलें कि 31 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोंपड़ियों (Slums) को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही निर्देशित किया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी साफ किया था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह आदेश एमसी मेहता मामले में पारित किया था।