Friday, April 19, 2024
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Homeराज्यउत्तराखंडभारी न पड़ जाए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना

भारी न पड़ जाए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना

  • स्थगन आदेश के बावजूद अधिकारी के फैसले पर उठे सवाल

एफएनएन, रुद्रपुर : स्थगन आदेश के बावजूद एक मामले में भूमि को सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित करना ऊधमसिंह नगर के अफसरों को भारी पड़ सकता है। तहसीलदार को पारित आदेश के विरोध में पीड़िता ने डीएम को पत्र लिख नैनीताल हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर लिखित प्रार्थना दिया है।

आपको बता दें कि ऊधमसिंह नगर के एक भूमि प्रकरण में याचिका संख्या 1868/2016 व 1866/2016 तथा 2293/2016 हाईकोर्ट नैनीताल में दाखिल की गई थीं। हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 2016 को भूमि पर यथास्थिति के आदेश दिए थे, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। आरोप है कि इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए भूमि पर जिलाधिकारी द्वारा 23 सितम्बर 2021 को आदेश पारित कर दिए गए। तहसीलदार रुद्रपुर को भूमि पर कब्जा लेने तक को कह दिया गया। यह हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की अवहेलना थी। वादी बलविंदर कौर ने 8 अक्टूबर 2021 को इस संबंध में डीएम को पत्र लिखकर 23 सितम्बर 2021 के पारित आदेश को रोकने की मांग की है। ऐसा न होने पर चेतावनी दी है कि वह आदेश पारित करने वाले प्रशासन और अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवहेलना का संज्ञान लेकर न्यायालय जाएगी। कुल मिलाकर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

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