Friday, March 29, 2024
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Homeराष्ट्रीयअरुण शौरी समेत पांच के खिलाफ एफआईआर के आदेश

अरुण शौरी समेत पांच के खिलाफ एफआईआर के आदेश

250 करोड़ का होटल 7.50 करोड़ में बेचने का आरोप

एफएनएन, जोधपुर : वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2002 में सरकार द्वारा संचालित होटल में कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में अरुण शौरी, पूर्व विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने यह भी आदेश दिया कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। अदालत ने यह आदेश लक्ष्मी विलास होटल को बाजार मूल्य से बहुत कम दाम में बेचने के मामले में दिया है। इस होटल को पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता था, मगर 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जो अब ललित ग्रुप ऑफ होटल्स चलाता है। होटल की बिक्री से सरकार को 244 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मामले में CBI की एक क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए जज ने यह आदेश दिया। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया था कि विनिवेश प्रक्रिया में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। हालांकि, अदालत ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के इस तर्क से असहमति जताई और एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी और तत्कालीन सचिव प्रदीप बैजल ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और सौदे में केंद्र सरकार को 244 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में तीन अन्य आरोपी आशीष गुहा, तत्कालीन निवेश फर्म लाजार्ड इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कांतिलाल करमसी विकमसे, तत्कालीन मूल्यांकन फर्म कांति करमसी एंड कंपनी के प्रमुख और भारत होटेल्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और ज्योत्सना सूरी के प्रबंध निदेशक हैं। विशेष अदालत ने आदेश दिया कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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