एफएनएन, नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। एक शिकायतीपत्र पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जांच बैठाई थी।
करोड़ों की वित्तीय अनियमितता के थे आरोप
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि वह सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की है।
मुख्यमंत्री के आदेश पर मंडलायुक्त कर रहे थे जांच
इस पर मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त गढ़वाल को जांच के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह शिकायत उनके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से की गई है। उन्होंने किसी भी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। इसलिए उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक शिकायती पत्र पर जांच के आदेश दे दिए और जांचकर्ताओं ने किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं किया है।