Thursday, March 28, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
03
Krishan
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडहाई पावर कमेटी के आदेश, 90 दिन की परोल पर रिहा होंगे,...

हाई पावर कमेटी के आदेश, 90 दिन की परोल पर रिहा होंगे, राज्य के जेलों के निरुद्ध कैदी

एफएनएन, रुद्रपुर : वैश्विक सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 की दूसरी गंभीर लहर को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के गत सात मई 2021 को पारित आदेशों के अनुक्रम में उत्तराखंड की हाई पावर कमेटी ने राज्य के कारागारों में निरुद्ध कैदियों को पुनः 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश विशेषतः उन कैदियों पर लागू होंगे, जिन्हें पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान भी पेरोल पर रिहा किया गया था।

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव एवं जिला जज आरके खुल्बे ने बताया कि यह निर्णय कारागारों में निरुद्ध कैदियों में कोरोना महामारी के संक्रमण का खतरा न हो सके, इस हेतु लिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व में गठित व वर्तमान में अस्तित्व में मौजूद हाई पावर कमेटी संचालित है। इस कमेटी के पदेन अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी तथा इसके पदेन सदस्य के रूप में उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सचिव, गृह-कारागार एवं उत्तराखंड राज्य के महानिदेशक कारागार हैं। कमेटी के द्वारा राज्य के सभी डीएम एवं एसएसपी को भी निर्देश दिए गये हैं कि वह इस आदेश के अनुक्रम में पेरोल पर रिहा होने वाले कैदियों को कारागार से उनके संबंधित स्थानों तक कोविड-19 के नियमों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पहुंचाने के लिए उचित कार्यवाही करें और इससे पहले महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड सहित राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी पेरोल पर रिहा होने वाले कैदियों की रिहाई से पूर्व कोविड-19 नियमों के अनुरूप आवश्यक चिकित्सीय जांच, विशेषकर कोरोना जांच करा लें।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge

Most Popular

Recent Comments