एफएनएन, फरीदाबाद : हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रिहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है| तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को 24 मार्च को कोर्ट ने बरी कर दिया था| 26 अक्टूबर को निकिता की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी| इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था| फ़रीदाबाद पुलिस ने बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड में 6 नवंबर को चार्जशीट दायर की थी| हत्याकांड के 11 दिन में चार्जशीट दाखिल की गई थी| 600 पेज की चार्जशीट में 60 के करीब गवाह थे| पुलिस ने CCTV में कैद वारदात में तौसीफ़, रेहान और पिस्तौल की आपूर्ति करने वाले अजरूद्दीन को आरोपी बनाया था| तौसीफ़ हत्या के इरादे से 26 अक्टूबर को निकिता के विद्यालय अग्रवाल कॉलेज पहुंचा था|
तौसीफ़ और रेहान ने एक दिन पहले भी अग्रवाल कॉलेज की रेकी भी की थी| तीनों ही आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साज़िश, अपहरण और आर्म्स एक्ट की धारा लगी थीं| हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कार को भी पुलिस ने बरामद किया था| पिस्टल और कार पर मिले फ़िगरप्रिंट तौसीफ़ और रेहान के फ़िंगरप्रिंट से मिलान कर रहे थे| पुलिस के मुताबिक, तौसीफ़ लगातार निकाता पर शादी करने का दबाव बनाता रहा था |2018 में उसने निकिता का अपहरण किया था और बाद में परिवार ने दबाव में समझौता कराया था| निकिता तौसीफ़ के फ़ोन नहीं उठाती थी, इससे वह बौखलाया हुआ था| निकिता का मृत्युपूर्व बयान भी है| निकिता ने अस्पताल में अपने भाई को बताया था कि उसे तौसीफ़ ने गोली मारी थी| प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के बाद तौसीफ की शिनाख्त भी की थी|
वारदात का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था| बल्लभगढ़ में पंचायत भी हुई थी| प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया था| बल्लभगढ़ में प्रदर्शनकारियों के एक धड़े ने पुलिस पर पथराव भी किया था| पत्थरबाजी में 10 पुलिस कर्मियों को चोटें आईं| उपद्रवियों के खिलाफ थाना शहर बल्लभगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है| गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे|