Tuesday, September 26, 2023
spot_img
spot_img
03
WhatsAppImage2023-01-25at25116PM
KrishnaHospital20x101
previous arrow
next arrow
Shadow
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Homeराज्यउत्तर प्रदेशयूपी में अब मास्क न लगाने वालों की खैर नहीं : हाईकोर्ट

यूपी में अब मास्क न लगाने वालों की खैर नहीं : हाईकोर्ट

एफएनएन, लखनऊ: यूपी में कोरोना के कुल चार लाख के करीब मामले पहुंच चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलते वक्त यदि कोई मास्क नहीं पहनता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को यह कार्रवाई के निर्देश दिए है।

सभी जिलो के हर थाने मे गठित होगी टास्क फोर्स

कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे।

लापरवाही व अनदेखी पर कार्रवाई के निर्देश

कोरोना संक्रमण की रोक थाम के प्रयासों की मानिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मास्क न सिर्फ उनको संक्रमण से बचाएगा, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करेगा। यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा और समाज के प्रति अपराध करने वाले को दंडित किया ही जाना चाहिए।

हर दिन की सूचना दे नगर निगम

कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया कि वह कोरोना से संबंधित प्रगति की सूचना हर दिन हाईकोर्ट लीगल सेल को ई-मेल के माध्यम से दें। इसी प्रकार से वार्डों में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर जोनल अफसरों को स्थिति से अवगत कराते रहें। कोर्ट ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के एक्स-रे और सीटी स्कैन के लिए हर जिले में एक अलग अस्पताल की व्यवस्था का निर्देश दिया है क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का सीटी स्कैन और एक्सरे कोई अस्पताल नहीं कर रहा है।

RELATED ARTICLES
spot_img

Most Popular

Recent Comments