Friday, March 29, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
03
Krishan
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडउत्तराखंड में एनएसए लागू, जिलाधिकारी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं शक्तियों...

उत्तराखंड में एनएसए लागू, जिलाधिकारी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं शक्तियों का प्रयोग

एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। विभिन्न जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए एनएसए (NSA) लागू किया गया है।जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक एनएसए में शामिल शक्तियों के प्रयोग का भी अधिकार दे दिया गया है।

जानिए क्या है एनएसए(NSA)

एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जिसे राष्‍ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge

Most Popular

Recent Comments