एफएनएन, रुद्रपुर: बहुचर्चित छात्रवृति घोटाले में पुलिस ने तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया है।
एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि एक वर्ष पहले कोतवाली जसपुर में धारा 409/420/406/ 467/468/471/120 बी आईपीसी के तहत महिपाल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी भागियावाला ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, दुष्यन्त पुत्र महेंद्र सिंह निवासी रामनगर जिला नैनीताल, मनोज पुत्र राजेश सिंह निवासी जाफराबाद थाना रेहड़ जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश आदि के विरुद्ध महावीर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी सरधना रोड जिला मेरठ से सांठगांठ कर कूटरचित फॉर्म तैयार कर राज्य सरकार को छात्रवृत्ति अनियमितता के रूप में रुपये 9,26,900 की हानि पहुंचाने के आरोप में नामजद किया गया था। जिसकी विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक ललित मोहन जोशी द्वारा की गई।
विवेचना के दौरान अनुराग शंखधर तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर , हरीश नाथ सहायक समाज कल्याण अधिकारी, करम सिंह राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के नाम प्रकाश में आए और धारा 13(1) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बढ़ोतरी की गई।
विवेचना क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस अधीक्षक काशीपुर को सुपुर्द की गई, जिसमें वांछित अभियुक्त तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर पुत्र रामप्रकाश निवासी 25 विष्णुविहार अजबपुर कलां देहरादून थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून की गिरफ्तारी के लिए धारा 55 सीआरपीसी नोटिस की तामील के लिए विवेचक क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देश पर थानाध्यक्ष आईटीआई विद्यादत्त जोशी एवं कॉन्स्टेबल मुकेश कुमार ने वास्ते तामील अभियुक्त अनुराग शंखधर उपरोक्त के घर पर दबिश दी तो अभियुक्त उपरोक्त पते पर अपने घर पर मौजूद मिला। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 409/420/466/467/468/471/ 120 बी आईपीसी व धारा 13(1) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से अवगत कराकर हिरासत मेंं लिया गया। अभियुक्त अनुराग शंखधर के विरुद्ध जनपद उधम सिंह नगर विभिन्न थानों में छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।