एफएनएन, रामनगर:.कार्बेट लैंड स्केप से लगते हुए ढिकुली गांव में मांगलिक कार्य के दौरान तेज गति से डीजे बजाने पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो रिसोर्ट स्वामियों को नोटिस देकर कार्रवाई की है।
बता दें कि वन्य जीव सरंक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्बेट पार्क की 500 मीटर की परिधि के इलाके को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। ताकि शोर शराबे से वन्य जीवों के आराम पर कोई खलल न पड़े। साइलेंस जोन के तहत मानक के अनुसार दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल ही ध्वनि होनी चाहिए। साथ ही विवाह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों मेंं साउंड प्रूफ हॉल का इस्तेमाल करने का नियम है। साइलेंस जोन का पालन कराने के लिए वन विभाग व पुलिस की टीम गश्त करती रहती है। उसीके चलते इन दो होटलों पर कार्रवाई की गई है।
रेंज अधिकारी ललित जोशी ने बताया कि कॉर्बेट लैंडस्केप से सटे क्षेत्र ढिकुली के दो रिसोर्टो में शादी के दौरान तेज आवाज में डीजे चलाने पर कार्रवाई की गई है। होटल स्वामियों द्वारा इसको स्वीकारा भी गया है। रेंज अधिकारी ने कहा कि कार्बेेट पार्क से.500 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन की सीमा में आता है. तो इसी पर 2 रिसोर्ट स्वामियों को नोटिस भेजने के साथ ही पेनाल्टी की कार्रवाई गई। साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगली बार ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।