Thursday, March 28, 2024
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Homeराज्यउत्तराखंडलव जेहाद: उत्तराखंड में और सख्त बनेगा धर्म स्वतंत्रता कानून

लव जेहाद: उत्तराखंड में और सख्त बनेगा धर्म स्वतंत्रता कानून

लव जेहाद पर दो साल पुराने कानून को ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी में त्रिवेंद्र सरकार

एफएनएन राज्य ब्यूरो, देहरादून। लव जेहाद पर देश भर में छिड़ी व्यापक बहस के बीच उत्तराखंड में जानबूझकर विवाह या गुप्त एजेंडे के जरिये धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहले से मौजूद कानून को राज्य की भाजपा शासित त्रिवेंद्र सरकार और सख्त बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह बात कही है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के बयान से सियासत गर्म

हरिद्वार में शुक्रवार शाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने लव जिहाद को सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। साथ ही इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की तगड़ी पैरवी भी की। महंत श्री गिरी के बयान के बाद उत्तराखंड में भी लव जिहाद के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। महंत नरेंद्र गिरी के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सामने आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित कर इसे कानून बना चुकी है। दरअसल लव जिहाद को लेकर देशभर में छिड़ी सियासी बहस के बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने कानून बनाने की घोषणा की है।
वहीं, प्रदेश की भाजपा सरकार दो साल पहले ही उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के जरिये लव जिहाद पर शिकंजा कस चुकी है।

सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्यः मदन कौशिक

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का मामला पकड़ में आने पर कानून में सख्ती से निपटने का प्रविधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में न्यूनतम दो वर्ष की जेल व जुर्माने दोनों का प्रविधान है। धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मां-बाप, भाई-बहन पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा। अगर विवाह मात्र धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया तो धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक माह पहले शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस कानून को और सख्त किया जा सकता है।

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