- कुकर्म कर बच्चे की गला दबाकर हत्या और शव छुपाने का है आरोप
एफएनएन रुद्रपुर : कुकर्म के बाद मासूम की हत्या कर शव को पानी की टंकी में छुपा देने के मामले में रुद्रपुर के प्रेजेंट कैफ निवासी एक युवक को फांसी की सजा सुनाई गई है वही उसके पिता को 4 साल मां को 3 साल की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो विकास गुप्ता ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप निवासी पांच साल का बच्चा लापता हो गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान मासूम बच्चे के परिजनों ने ट्रांजिट कैंप पुलिस को पड़ोसी परिवार पर पुत्र को गायब करने का आरोप लगाया। कहा कि पड़ोसी पप्पू का पुत्र हर्षस्वरूप उनके छत में लगी टंकी का ढक्कन खोल रहा था। पुलिस ने हर्षस्वरूप को गिरफ्तार कर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर लापता मासूम बच्चे की लाश बरामद कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम बच्चे के साथ कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। इस पर पुलिस ने हर्षस्वरूप के साथ ही उसके पिता पप्पू और मां रूपवती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने 11 गवाह पेश कर आरोपितों पर जुर्म सिद्ध कर दिया। स्पेशल जज पॉक्सो विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने आरोपित हर्षस्वरूप पुत्र पप्पू को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा हत्यारोपित को धारा 364 आईपीसी में सात साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना, 201 आईपीसी में छह साल की सजा तथा पांच हजार का जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। साक्ष्य छिपाने पर न्यायालय ने उसके पिता पप्पू को चार साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना तथा मां रूपवती को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।